पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दायर संशोधन पिटीशन को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

झारखण्ड रांची न्यूज़
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रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस एके राय की अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अदालत से आग्रह किया कि उनके द्वारा जो अमेंडमेंट पिटीशन दायर किया गया है। उसे स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी के द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी असंवैधानिक है। इस तरह से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। ईडी के अधिवक्ता ने उसके इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, वह सही है। इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अमेंडमेंट पिटीशन को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी को प्रार्थी के अमेंडमेंट पिटीशन की मेरिट पर जवाब दायर करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। जिसमें ईडी द्वारा मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तार हुई है, वह सही है या गलत है। इसके मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पियूष चित्रेस ने पक्ष रखा !!
वही ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और हाईकोर्ट के अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की!!

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